Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2026 – Madhya Pradesh

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2026 – Madhya Pradesh


यह मध्यप्रदेश सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, निराश्रित और कमजोर  परिवारों की बेटियों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के विवाह/निकाह के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं और लगभग ₹55,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता में मध्यप्रदेश का निवासी होना, कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जरूरी होते हैं। इच्छुक आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका में आवेदन जमा कर सकते हैं, जहां सत्यापन के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

  • गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
  • निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के विवाह/पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना
  • श्रमिक एवं कमजोर वर्ग के परिवारों को सहयोग देना
  • सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर खर्च कम करना
  • समाज में सम्मानजनक एवं सुरक्षित विवाह व्यवस्था सुनिश्चित करना
  • योजना की शुरुआत : वर्ष 2006
  • अक्षय तृतीया : 19 अप्रैल 2026
  • देवउठनी ग्यारस (तुलसी विवाह) : 20 नवंबर 2026
  • बसंत पंचमी : 11 फरवरी 2027
  • अतिरिक्त तिथि : स्थानीय मांग एवं कलेक्टर के निर्णय अनुसार

  • 🏠 कन्या या उसके अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों
  • 🎂 विवाह के समय: कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं वर की आयु कम से कम 21 वर्ष
  • 📋 समग्र पोर्टल पर नाम पंजीकृत होना आवश्यक है
  • 💰  परिवार गरीब / निर्धन / कमजोर वर्ग से संबंधित हो
  • 👩‍🦰 योजना का लाभ कन्या, विधवा एवं परित्यक्ता महिला को दिया जाता है

💵 ₹49,000 की आर्थिक सहायता सीधे कन्या को गृहस्थी बसाने के लिए दी जाती है

🏛️ ₹6,000 आयोजन खर्च सामूहिक विवाह कराने वाली संस्था (नगर निकाय/पंचायत) को दिया जाता है

🎁 सामूहिक विवाह में आवश्यक व्यवस्था (मंच, भोजन आदि) सरकार द्वारा कराई जाती है

👩‍🦰 गरीब, निराश्रित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलता है

🏦 सहायता राशि Account Payee Cheque / DBT के माध्यम से सीधे खाते में दी जाती है

आधार कार्ड (वर एवं वधू दोनों के)
जन्म प्रमाण पत्र / अंकसूची (वर एवं वधू दोनों की)
समग्र आईडी (वर एवं वधू दोनों की)
निवास प्रमाण पत्र (वर एवं वधू दोनों की)
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक खाता विवरण (लड़की के नाम से)
पासपोर्ट साइज फोटो (दूल्हा-दुल्हन)
मोबाइल नंबर
📌 विशेष स्थिति में अतिरिक्त दस्तावेज
विधवा होने परपूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
तलाकशुदा होने परतलाक प्रमाण पत्र
श्रमिक होने परश्रमिक पंजीयन कार्ड

🟢 1. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें
👉 ग्राम पंचायत / नगर निकाय से आवेदन फॉर्म लें।

🔵 2. फॉर्म भरें
👉 फॉर्म में सभी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी सावधानी से भरें।

🟡 3. समग्र आईडी जांचें
👉 अपनी समग्र आईडी और पात्रता की सही जांच करें।

🟠 4. दस्तावेज संलग्न करें
👉 सभी जरूरी दस्तावेज (आधार, आय प्रमाण पत्र आदि) फॉर्म के साथ लगाएं।

🔴 5. फोटो लगाएं
👉 पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म में चिपकाएं।

🟣 6. फॉर्म जमा करें
👉 भरा हुआ आवेदन संबंधित कार्यालय में जमा करें।

🟢 7. ग्रामीण सत्यापन
👉 ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

🔵 8. शहरी सत्यापन
👉 शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका द्वारा जांच की जाएगी।

🟡 9. स्वीकृति प्रक्रिया
👉 पात्र पाए जाने पर आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी।

🔴 10. योजना का लाभ लें
👉 सामूहिक विवाह में शामिल होकर योजना का लाभ प्राप्त करें।


नोट: सभी जानकारी सही और पूर्ण भरना बहुत जरूरी है, वरना आवेदन निरस्त हो सकता है।

यह मध्यप्रदेश सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, निराश्रित और कमजोर परिवारों की बेटियों, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं के विवाह/निकाह के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत सामूहिक विवाह आयोजित किए जाते हैं और लगभग ₹55,000 तक की सहायता प्रदान की जाती है। पात्रता में मध्यप्रदेश का निवासी होना, कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, समग्र आईडी, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज जरूरी होते हैं। इच्छुक आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका में आवेदन जमा कर सकते हैं, जहां सत्यापन के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

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